28
Nov
सोनभद्र। करीब साढ़े 8 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीशध् विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी विनोद कुमार जायसवाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 65 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक…
