28
Nov
- करीब साढ़े 5 वर्ष पूर्व नाबालिग बेटे राकेश की कुल्हाड़ी से काटकर हुई नृशंस हत्या का मामला सोनभद्र। करीब साढ़े 5 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से काटकर नाबालिग बेटे राकेश की नृशंस हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी लल्लू केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनिता पत्नी लल्लू केवट निवासी…
