21
Feb
- 21 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी - साढ़े 5 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर नृशंस हत्या करने का मामला सोनभद्र। साढ़े 5 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर गीता की हुई नृशंस हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ सीएडब्लू, सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति श्याम लाल गोड़ को उम्रकैद व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतका का पिता रामवृक्ष गोड़ पुत्र…