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Feb
सोनभद्र । जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 01जुलाई,2017 से 31 मार्च,2020 की अवधि में जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा-73 के अन्तर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदण्ड एवं ब्याज माफी योजना को लागू किया गया है, जो 31 मार्च,2025 तक लागू है। इस योजना में सम्बन्धित करदाता द्वारा सृजित मांग के सम्बन्ध में मूलकर की धनराशि को 31 मार्च,2025 तक जमा किए जाने तथा कोई अपील दाखिल न किए जाने अथवा दाखिल अपील वापस लिए जाने पर देय अर्थदण्ड एवं व्याज पर पूरी छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस…