कार्य स्थल पर महिला उत्पीडन के सम्बन्ध में जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित 

भदोही । निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0 के आदेश के क्रम में जनपद भदोही में शत्रुघ्न कन्नौजिया जिला प्रोबेशन अधिकारी के आदेशानुसार “संकल्पः हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन योजना” के अन्तर्गत विकास खण्ड ज्ञानपुर के अन्तर्गत लक्ष्मण पट्टी डीजे मौर्या बालिका इण्टर कालेज देवनाथ पुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ममता सिंह मिशन को आर्डिनेटर ने छात्र-छात्राओं के साथ लिंग भेद कैसे समाज में महिला पुरुष के बीच गैर बराबरी के लिए जिम्मेदार है। यह भी बताया कि यही भेद आगे चलकर महिलाओं पर    भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कानून यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 जिसे संक्षिप्त में POSH अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना, ऐसी घटनाओं को रोकना और होने पर उनका निवारण करना है। यह अधिनियम सभी संगठनों को यौन उत्पीड़न की शिकायतें सुनने और उसका समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाने का आदेश देता है। 

10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई करती है।  नियोक्ता को एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करना होता है। 

नियोक्ताओं को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और कार्यस्थल पर POSH अधिनियम की जानकारी प्रदर्शित करनी होती है। अधिनियम में शिकायत दर्ज करने, पूछताछ करने और संबंधित पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना भी शामिल है। 

यह महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों (समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) की रक्षा करता है। यह महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल बनाता है। यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को हल करने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। कार्यक्रम में ममता सिंह मिशन को आर्डिनेटर, रेशमा भारती, प्रियंका गुप्ता जेन्डर स्पेशलिस्ट, आनन्द कुमार मौर्या, सत्येन्द्र पाण्डेय दिनेश तथा काफी संख्या में आंगनवाड़ी व महिलाएं उपस्थित रहीं।

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