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*होमस्टे के अन्तर्गत भवन में अधिकतम 09 कमरे तथा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट में अधिकतम 07 कमरों का है प्राविधान* *पर्यटन विभाग द्वारा स्कीम में 01 से 06 कमरों तक के संचालन की अनुमति 03 वर्षों हेतु प्रदान की जाती है* *आवेदन ऑनलाइन up-tourismportal.in पर कर सकते हैं* वाराणसी। पर्यटन विभाग, वाराणसी, उ०प्र० सरकार द्वारा शुक्रवार को पर्यटन नीति-2022 एवं होमस्टे तथा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम-2025 के संबंध में आयुक्त कार्यालय स्थित आडिटोरियम में उक्त नितियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एक कॉन्फ्रेन्स/कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या एवं सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र सिंह तथा…
