19
Aug
10-10 हजार रूपये अर्थदंड , अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर आनंद उर्फ कल्लू व सक्रिय गैंग सदस्य रामनाथ उर्फ डब्लू को 10-10 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक…
