20
Sep
सोनभद्र। करीब 7 वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ जबरन छेड़छाड़ करने व जान मारने की धमकी दिए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर साढ़े आठ हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 5 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन…
