बैठक में पिछड़े वर्गों के आरक्षण, जातियों के सम्मिलन और विकास पर चर्चा
आयोग ने सहकारी समितियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय
देववंशी जाति के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रत्यावेदन भेजने की सलाह
मेरठ में मनोज कश्यप पर हुए हमले की जांच के लिए समिति गठित
पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता पर विचार के लिए विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय
लखनऊ, / उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक सोमवार को अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोग के कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, सूर्य प्रकाश पाल, आयोग के अन्य सदस्यगण एवं सचिव मनोज कुमार सागर उपस्थित रहे।
बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण, जातियों के सम्मिलन/निष्कासन तथा उनके समग्र उत्थान एवं विकास से जुड़े विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस क्रम में सहकारी अधिनियम की धारा 29(5) एवं निर्वाचक नियमावली के नियम 28 के अंतर्गत संचालक पदों पर आरक्षण की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए आयोग ने निर्णय लिया कि सहकारी समितियों में संविधान के अनुरूप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराया जाए।
देववंशी जाति को केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित किए जाने के प्रकरण पर भी बैठक में चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह मामला केन्द्रीय सूची से सम्बंधित है, अतः इस विषय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रत्यावेदन भेजने की सलाह दी जाए।
जनपद मेरठ के ग्राम पंचाली निवासी मनोज कश्यप एवं उनके परिजनों पर हुए हमले का मामला आयोग के सदस्य रमेश गौड़ कश्यप द्वारा बैठक में उठाया गया। उन्होंने बताया कि मेरठ पुलिस प्रशासन द्वारा इस गंभीर प्रकरण पर समुचित कार्यवाही नहीं की गई। अध्यक्ष राजेश वर्मा ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 01 अगस्त 2025 को उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति को घटनास्थल भेजने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता को लेकर उत्पन्न विभिन्न शंकाओं पर भी बैठक में विचार हुआ। इस विषय में आयोग ने निर्णय लिया कि प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के साथ विशेष बैठक आयोजित कर इस मुद्दे पर सम्यक विचार किया जाएगा।

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