बाल श्रमिकों को मुक्त करने के लिए चलेगा अभियान – सीडीओ
चंदौली। मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साईं की अध्यक्षता में बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के उपबन्धों के कार्यान्वयन हेतु गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं बाल श्रम उन्नमूलन जनपद समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी।
बैठक में श्रम प्रतर्वन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० सरकार द्वारा जनपद चन्दौली को वर्ष- 2026 तक बाल श्रग मुक्त जनपद घोषित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही उनके द्वारा बाल श्रम अधिनियम की जानकारी प्रदान करते हुये बताया कि यदि किसी फैक्ट्री, दुकान/प्रतिष्ठान, संस्था एवं घरों में बाल श्रमिकों से कार्य लिया जाता है तो उनके नियोजकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
उक्त हेतु मा० न्यायालय द्वारा रू0 20,000/- से रू0 50,000/- तक का जुर्माना, छः माह से दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों किया जा सकता है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बाल श्रम उन्नमूलन हेतु तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीग गजित कर अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में जनपद चन्दौली को वर्ष-2026 तक बाल श्रम मुक्त जनपद बनाये जाने की रूप रेखा पर चर्चा की गयी तथा सभी विभागों द्वारा सम्मिलित प्रयास कर बेहतर क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी चन्द्र प्रकाश, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, टास्क फोर्स एवं समिति के सभी सदस्य/अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के सदस्य उपस्थित रहे।

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