त्रिस्तरीय पंचायत, निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण विषयक बैठक सम्पन्न
निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है-जिला निर्वाचन अधिकारी
भदोही । जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत, निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण-2025 विषयक बैठक कलेक्टेªट सभागार में सम्पन्न हुई।
प्रत्येक पाँच वर्ष में पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराने की संवैधानिक व्यवस्था है। पिछली बार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2021 में सम्पन्न हुए थे। पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2026 में सम्पन्न कराए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० द्वारा आगामी सामान्य निर्वाचन, 2026 से पूर्व पंचायत निर्वाचक नामावलियों का वृहद् पुनरीक्षण कैलेण्डर वर्ष, 2025 में कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें दिनांक 01.01.2025 तक 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त करने वाले अर्ह व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है। यह नामावली जितनी अधिक शुद्ध होगी उतने ही निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि निर्वाचक नामावली में ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हों जो कानूनन मतदान के हकदार हैं और ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सैद्धान्तिक मन्त्र निर्वाचक नामावली को तैयार करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को व्यवहृत करना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्न समय सारणी के अनुसार बृहद पुनरीक्षण किया जायेगा-
किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिन्ट करने की कार्यवाही, बी०एल०ओ० एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण उपर्युक्त दोनो कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी 18 जुलाई से 18 अगस्त 2025 तक। बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि (01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाएगें) 19 अगस्त से 29 सितम्बर। आनलाइन आवेदन करने की अवधि 19 अगस्त से 22 सितम्बर। आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच करने की अवधि 23 सितम्बर से 29 सितम्बर। निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि 30 सितम्बर से 06 अक्टुबर। ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना (निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटीकरण की कार्यवाही) 07 अक्टुबर से 24 नवम्बर । निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डाे की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटोप्रतियों कराने आदि 25 नवम्बर से 04 दिसम्बर। अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन 05 दिसम्बर। आलेख्य के रूप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण 06 से 12 दिसम्बर, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना (01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किये जाएगें) 06 से 12 दिसम्बर, दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 से 19 दिसम्बर, दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियां तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि 20 से 23 दिसम्बर, दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही 24 दिसम्बर से 08 जनवरी 2026, पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र / स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने आदि 09 से 14 जनवरी, निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापकं प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, उप जिलाधिकारीगण भानसिंह, अरूण गिरि, बरखा सिंह, एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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