वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी न्यायालय तृतीय ने कपसेठी थाने में दर्ज दुर्घटना के दौरान हुई दो लोगों की मौत के मामले में आरोपी भदोही जनपद के निवासी जैनेंद्र राय को जमानत पर रिहा कर दिया वहीं थाने में जप्त अर्टिगा कार को भी रिलीज करने का आदेश दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता रजतकांत सिंह और शाईनी शेख ने अपना पक्ष रखा।

थाना कपसेठी में अपराध संख्या 148 वर्ष 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें स्कूटी सवार दो लोगों की एक दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिसमें शिकायतकरती अनुजा मिश्रा ने आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपने अर्टिगा कार से स्कूटी सवार मेरे पति वह एक अन्य साथी को टक्कर मार दी जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। उक्त मामले के सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी न्यायालय तृतीय आरोपी जैनेंद्र कुमार राय की 25000 के दो मुचलका जमा करने पर जमानत मंजूर कर ली, साथ ही कपसेठी पुलिस द्वारा जप्त की गई अर्टिगा कार को ₹600000 का मुचलका जमा करने पर कार रिलीज करने का आदेश दिया।

गांव गिराँव हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर आप – Latest Breaking News, देश, विदेश, खेल, मनोरंजन, राजनीति, क्राइम, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, लाइफस्टाइल, क्रिकेट से सम्बंधित सभी समाचार प्राप्त करते है।
