सरकारी हैंडपंपों में समरसेबल लगाना दण्डनीय अपराध 

भदोही। जन सामान्य को सम्यक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु हैंड पंपों की स्थापना की गई है,परंतु कुछ लोग सरकारी हैंड पंप में निजी समरसेबल डालकर जन सामान्य के उपयोग को बाधित कर रहे हैं।  इस सम्बन्ध में प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने सरकारी हैंडपंपों में निजी समरसेबल पंप लगाए हैं वे तत्काल सरकारी हैंड पंप से अपने निजी समरसेबल पंप हटा ले क्यों कि यह कार्य पूर्णतः अवैध, दंडनीय एवं शासन की नियमावली के विपरीत है।

सरकारी हैंडपंप सामुदायिक संसाधन हैं, जिनका उपयोग प्रत्येक नागरिक को समान रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें निजी समरसेबल पंप लगाए जाने से न केवल अन्य उपभोक्ताओं के जलापूर्ति अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि भूगर्भीय जल स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि–किसी भी परिस्थिति में सरकारी हैंडपंप में निजी समरसेबल पंप न लगाया जाए। यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने ग्राम क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी रखें तथा जहां इस तरह की स्थिति पाई है जाती है तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।  आमजन से भी अपील है कि यदि उनके संज्ञान में कहीं भी इस प्रकार की गतिविधि हो रही हो तो वे संबंधित विकास खण्ड कार्यालय या मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को तत्काल सूचित करें।

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