नाबालिग छात्रा के अपहरण में दोषी राकेश पटेल को 4 वर्ष की कठोर कैद

सोनभद्र। करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राकेश पटेल को 4 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगा ।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 14 दिसंबर 2018 को एसपी सोनभद्र को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी जो कक्षा 10 की छात्रा है। जब वह स्कूल पढ़ने जाती है और स्कूल से वापस लौटते समय रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी राकेश पटेल पुत्र सुरेश पटेल जो एक सरहंग किस्म का लड़का है और उसका नाजायज गोल भी है। आए दिन उसकी बेटी को परेशान किया जाता है। इसके बारे में बेटी ने जब बताया तो इसकी शिकायत राकेश पटेल और उसके माता पिता से किया गया लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि धमकी दिया कि तुम्हारी बेटी को उठवा ले जाऊंगा। शिकायत के बाद उसकी गुंडागर्दी और बढ़ गई। घटना 3 दिसंबर 2018 को रात्रि 12-1 बजे की है। उसकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर निकली थी तभी पहले से ही घात लगाकर बैठे राकेश पटेल ने उसकी बेटी को अपने साथियों के साथ अगवा कर लिया।  जब राकेश पटेल के मोबाइल पर बात किया तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी को उठा लाया हूं जो तुम्हें करना हो करो। इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में राकेश पटेल के विरुद्ध चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर अपहरण के दोषी राकेश पटेल को 4 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।  अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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