चन्दौली। जिला कृषि रक्षा अधिकारी स्नेह प्रभा ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि छापेमारी के दौरान कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों पर कई कमियां प्रकाश में आ रही हैं। कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशक नियमावली 1971 के अन्तर्गत विक्रेताओं द्वारा विक्रय किये जा रहे कीटनाशक स्टाक की बिक्री तथा वितरण की सूचना 25 तारीख को कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए तथा किसान भाईयों को रसायन क्रय पर उन्हें कैश मेमों जिस पर रसायन का नाम वैच नम्बर विनिर्माण तिथि अक्सान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित हो अवश्य उपलब्ध करायें। स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर एवं कैश मेमों पूर्ण कर अपने दुकान पर रखें। दुकानदार द्वारा कैश मेमो न देने पर किसान भाई जिला कृषि रक्षा अधिकारी को सूचित कर सकते है। जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कीटनाशी अधिनियम 1908 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम निर्देशों का पालन करते हुए ही व्यापार करें, अन्यथा की दशा में निरीक्षण के दौरान कमियां पाये जाने पर आपके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 की सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके उपरान्त भी अगर निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो सम्बंधित कीटनाशक विक्रेताओं के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत रसायनों को सीज करते हुए मुकदमे की कार्यवाही की जायेगी।

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