पर्यटकों को आरामदेह एवं सुरक्षित ठहरने की मिलेगी सुविधा – जयवीर सिंह

उ0प्र0 उ0प्र0 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी0 एण्ड बी0) एवं होमस्टे नीति-2025 जारी

लखनऊ : विगत दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रि परिषद की बैठक में पर्यटन विभाग की उ0प्र0 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी0 एण्ड बी0) एवं होमस्टे नीति-2025 को अनुमोदित किया गया था। इस नीति को पर्यटन विभाग ने जारी कर दिया है। यह नीति शासन द्वारा जारी तिथि से प्रभावी होगी। इस नीति के लागू होने के उपरान्त प्रदेश के सभी होमस्टे (बी0 एण्ड बी0) रूरल होमस्टे इकाईयों के स्वामियों को इस नीति के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने हेतु 01 वर्ष/12 माह का समय प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस नीति के तहत विभिन्न लाभों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। यह योजना उ0प्र0 के सम्पूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र में लागू होगी।

यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए उ0प्र0 पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in पर प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नास्ता, भोजन आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु इकाई स्वामी द्वारा पंजीकरण कराना होगा। इसके तहत भवन के अधिकतम दो-तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा। जिसकी संख्या कम-से-कम एक तथा अधिकतम 06 की होगी। 06 कमरों से अधिक भवनों जैसे होटल, मोटल तथा गेस्ट हाउस आदि को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत सेवा मानकों में सुधार और आवास विकल्पों में वृद्धि करके पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाया जायेगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आय और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आने वाले अगन्तुकों के लिए एक सुखद और अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही पर्यटकों को उनके बजट में आवासीय सुविधा सुलभ होगी। उन्होंने बताया कि इस नीति को पर्यटन के क्षेत्र में उभरते नये रूझानों, पर्यटन संस्थाओं, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संगठनों सहित अन्य हितधारकों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।

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