अप्रशिक्षित एवं बिना पंजीकरण अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों द्वारा जॉच पर डीएम सख्त, सीज करने का दिया निर्देश

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक सेंटर में नामित चिकित्सक के अलावा यदि किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड करते पाया जाता है तो सेंटर तत्काल होगा सीज – डीएम

भदोही / जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। जिसमें विगत माह के अल्ट्रासाउंड सेंटरों की निरीक्षण रिपोर्ट, नवीन व नवीकरण हेतु पत्रावली पर चर्चा, चिकित्सक व स्थल परिवर्तन, पोर्टल पर पंजीकरण, मिथ्या ग्राहक द्वारा निरीक्षण के संबंध में व अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। 
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि जनपद के समस्त अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक सेंटर में नामित चिकित्सक के अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड करते पाया जाता है तो सेंटर तत्काल सीज कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने समस्त अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक केंद्र संचालकों को निर्देश दिया कि नामित चिकित्सक की बड़ी फोटो केंद्र में लगाए जिससे मरीज को स्पष्ट पता चले कि उनका अल्ट्रासाउंड नामित चिकित्सक ही कर रहा है या कोई अवैध व्यक्त। अल्ट्रासाउंड कक्ष में सीसीटीवी लगाया जाएगा जिसमें अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक का चेहरा दिखे। भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध की रोकथाम, सेवायोजित चिकित्सक के बजाय अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अल्ट्रासाउण्ड जॉच पर अंकुश लगाने हेतु डीएम ने सभी एसडीएम/समुचित अधिकारी को निर्देशित किया कि अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों पर औचक निरीक्षण करें, तथा अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउण्ड जॉच करते पाये जाने एवं पत्रावलियों के अपूर्णता पर तत्काल सेन्टर को सीज करने की कार्यवाही करें।
जनपद में मिथ्याग्राहक हेतु एन०जी०ओ का चयन कर जनपद में संचालित अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरो की जॉच हेतु जिला सलाहकार समित द्वारा सहमति प्रदान की गयी। जिलाधिकारी ने जागरूक किया कि मिथ्या ग्राहक बनकर निरीक्षण में साथ देने पर 20 हजार प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। सीएमओ डॉ0 संतोष कुमार चक ने बताया कि रेडियोलाजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, एमडी क्लीनिकल वैध सेवायोजित डॉक्टरों द्वारा ही सभी अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों पर जॉच सुनिश्चित किया जाय। 
प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं का प्रत्येक माह की दिनांक 01, 09, 16, एवं 24 को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड करने हेतु जनपद के 09 अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर पंजीकृत है। नवीन पंजीकरण हेतु प्राप्त पत्रावली, स्थल परिवर्तन हेतु प्राप्त पत्रावली का जिलाधिकारी सहित समस्त सदस्यों को बिना अवलोकन कराये अनुमति की अपेक्षा पर जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी डॉ0 ओ0पी0 शुक्ला पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी प्रस्तावों को खारिज करते हुए 15 दिन में पत्रावली व दिये गये निर्देशों को पूर्ण करने के पश्चात् बैठक कराने का निर्देश दिया। पीसीपीएनडीटी पटल देखने वाले कर्मचारियों की अवैध संलिप्तता प्रतित होने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को तत्काल पटल परिवर्तन करने का निर्देश दिया।
बैठक में सदस्यगण अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, डा० एस०के० चक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ0 ओ0पी0 शुक्ला नोडल पी०सी०पी०एन०डी०टी०, तीनों उप जिलाधिकारी भानसिंह, अरूण गिरि, बरखा सिंह, विधिक सलाहकार मुकेश उपाध्याय, डॉ पंकज कुमार, जिला सूचना अधिकारी, डा० अनिल कुमार पाण्डेय, रेडियोलाजिस्ट महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर, डा० शालिनी पाठक स्त्री रोग विशेषज्ञ, डा० रामा आशिष उपस्थित रहे।

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