जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त  राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ईवीएम गोदाम का किया निरीक्षण

भदोही/  जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने सभी को अवगत कराया कि संविधान और वैधानिक ढ़ांचे के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर करने वाले आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में राजनीतिक दल भी एक प्रमुख हितधारक हैं। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक सुझाव आमंत्रित किया गया है।

उक्त के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, की अध्यक्षता में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आहूत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तहसीलों में 11 मार्च.2025 को बैठक की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आज बैठक आहूत किया जा रहा है।

बैठक में आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त राजनैतिक दल अपने-अपने दलों से संबंधित बूथ लेवल एजेन्ट (बी०एल०ए०) नियुक्त करते हुए उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध/दुरुस्त करने में उनका सहयोग प्राप्त हो सके। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावली के संबंध में समय-समय पर प्राप्त कराये जाने वाले अभिलेखों के बारे में भी अवगत कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि हर वर्ष आलेख्य प्रकाशित एवं अंतिम प्रकाशित निःशुल्क मतदाता सूची की फोटोप्रतियां एवं पीडीएफ डाटा उपलब्ध कराया जाता है एवं मतदाता सूची में जोड़े गये नाम, काटे गये नामों की सूची (प्रारूप-9, 10, 11 व 11क) की पीडीएफ डाटा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त मतदेय स्थल सूची तथा बी०एल०ओ० सूची भी उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त आपको अवगत कराना है कि आयोग द्वारा मतदाताओं के नाम जोड़ने / काटने / शुद्ध करने हेतु चार अर्ह तिथियां (01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) भी निर्धारित किया गया है। निर्धारित प्रारूपो में दावा / आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है-फार्म-6 जो व्यक्ति दिनांक-01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है तो फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। फार्म-6क किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन, फार्म-7 जिन मतदाताओं की मृत्यू हो गयी है या उन्होने अपना निवास स्थान बदल दिया है या किन्हीं अन्य कारणों से अयोग्य हो गये हैं, के नाम निकालने हेतु, फार्म-8 विद्यमान निर्वाचक नामावली में मतदाता के निवास का स्थानांतरण, प्रविष्टियों में सुधार, बिना किसी सुधार के EPIC प्रतिस्थापन एवं दिव्यांगजन चिन्हांकन करने सम्बन्धी प्रविष्टियों के सुधार हेतु फार्म-8 से आवेदन किया जा सकता है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि वर्तमान में मतदाताओं की कुल संख्या 1224836 व मतदेय स्थलों की अद्यतन स्थिति 1256 है।जेण्डर रेशियो 950 होना चाहिए, जबकि वर्तमान में 928 है ।ई०पी० रेशियो 60.48 होना चाहिए, जबकि वर्तमान में 65.96 है। 18-19 आयुवर्ग की जनसंख्या-76713 है, जबकि वर्तमान में मतदाता सूची में 11131 ही मतदाता के रूप में दर्ज है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीयों से अपील किया कि आप लोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित पोर्टल  वोटर हेल्पलाइन एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और अधिक से अधिक लोगों को कराए ,जिससे आप सुविधानुसार घर बैठे ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना, निवास स्थान परिवर्तन या अन्य संशोधन आसानी से कर सकते हैं।
बैठक में उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अरुण कुमार गिरी, जिला सूचना अधिकारी डॉ पंकज कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी रत्नेश सिंह, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। 

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