*होमस्टे के अन्तर्गत भवन में अधिकतम 09 कमरे तथा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट में अधिकतम 07 कमरों का है प्राविधान*

*पर्यटन विभाग द्वारा स्कीम में 01 से 06 कमरों तक के संचालन की अनुमति 03 वर्षों हेतु प्रदान की जाती है*
*आवेदन ऑनलाइन up-tourismportal.in पर कर सकते हैं*
वाराणसी। पर्यटन विभाग, वाराणसी, उ०प्र० सरकार द्वारा शुक्रवार को पर्यटन नीति-2022 एवं होमस्टे तथा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम-2025 के संबंध में आयुक्त कार्यालय स्थित आडिटोरियम में उक्त नितियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एक कॉन्फ्रेन्स/कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या एवं सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र सिंह तथा वाराणसी टूरिज्म गिल्ड एवं टूरिज्म वेलफेयर एसोशिएशन के अध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में नगर संचालित पेईंग गेस्ट हाउस, होमस्टे, बी0एण्डबी0 के संचालकों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया।
संयुक्त निदेशक पर्यटन द्वारा होमस्टे एवं बी0 एण्ड बी0 पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान उन्होंने अवगत कराया कि होमस्टे एवं बी0 एण्ड बी० स्कीम एक अव्यवसायिक स्कीम है। होमस्टे के अन्तर्गत भवन में अधिकतम 09 कमरे तथा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट में अधिकतम 07 कमरों का प्राविधान है। पर्यटन विभाग द्वारा स्कीम में 01 से 06 कमरों तक के संचालन की अनुमति 03 वर्षों हेतु प्रदान की जाती है। 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात संचालक को अपनी इकाई का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन up-tourismportal.in पर कर सकते हैं। कॉनफेन्स में उपस्थित संचालकों द्वारा पर्यटन विभाग की पेईंग गेस्ट हाउस स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों की वैद्यता अवधि के बारे में प्रश्न पूछे गये, जिसके बारे में संयुक्त निदेशक पर्यटन द्वारा अवगत कराया गया कि जो भवन पेईंग गेस्ट हाउस स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं उनकी 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही नई होमस्टे नीति में पंजीकृत कराना होगा तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों को उ०प्र० सरकार की होमस्टे एवं बी0 एण्ड बी0 स्कीम में पंजीकरण कराना अनिवार्य नही है।

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