नया यूजीसी बिल उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत जहर घोल देगा- संतोष कुमार पाठक एडवोकेट

चन्दौली। जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्रक जिलाधिकारी के ऑफिस इंचार्ज पवन कुमार यादव (प्रभारी एस डी एम) को सौंपा। इस दौरान संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो नया यूजीसी बिल को नोटिफाईड किया है,वह उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत वैमनस्य बढ़ाने वाला है । इस नये बिल में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का छात्र यदि झूठी शिकायत भी सामान्य वर्ग के छात्र के विरुद्ध कर देगा तो सामान्य वर्ग के छात्र को सजा तक हो जाएगी, उसे विश्वविद्यालय से निकाल भी दिया जाएगा। परंतु अगर शिकायत जांच के बाद झूठी शिकायत पाई गई तो उस शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी । यह प्रावधान सामान्य वर्ग के छात्रों को कुंठित करने वाला, सामान्य वर्ग के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाला नियम है। झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा संतोष कुमार पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार हर इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में लेना चाहती है । इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार सभी विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में करना चाहती है। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सभी विश्वविद्यालय सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगे और सरकार अपनी मनमानी सभी विश्वविद्यालयों में कर सकेगी । जो कि कत्तई नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को स्वायत्त रहने देना चाहिए । संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने कहा कि नये यू जी सी बिल में विश्वविद्यालयों के छात्रों की शिकायतों को सुनने हेतु जो इक्विटी कमेटी बनी है, उसमें सामान्य वर्ग के सदस्यों को भी रखा जाना चाहिए।
जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एसडीएम पवन कुमार यादव ने इस पत्र को राष्ट्रपति महोदय के पास भेजने का आश्वासन दिया।
संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने कहा कि सामान्य वर्ग हमेशा से सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का पक्षधर रहा है और रहेगा । लेकिन सामान्य वर्ग के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही न्याय का तकाजा है।
इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक एडवोकेट, ललित शर्मा एडवोकेट, संतोष कुमार तिवारी एडवोकेट, रजनीश कुमार सिंह डबलू आदि लोग उपस्थित रहे।

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