जाति प्रमाण पत्र फैमिली आईडी के आधार पर निर्गत किया जाएगा,इसमें सत्यापन की आवश्यकता नहीं- अपर जिलाधिकारी

हर परिवार को मिलेगा फैमिली आईडी कार्ड,76 योजनाओं का ले सकेंगे लाभ‌,प्रत्येक परिवार कराए फैमिली आईडी पंजीकरण

भदोही / जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि एक परिवार, एक पहचान के तहत सरकार फैमिली आईडी जारी कर रही है। फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। यह कार्ड 12 अंकों का होगा, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा होगा। केंद्र और राज्य सरकार की 76 योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा जा चुका है।

एक परिवार, एक पहचान के तहत अब सरकार फैमिली आईडी जारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के जरिए परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है लेकिन, अब उत्तर प्रदेश में आप फैमिली आईडी बनवाकर भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ ले सकते हैं। फैमिली आईडी के तहत यूपी में रहने वाले परिवारों का लाइव डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।  इस योजना के तहत हर एक परिवार को फैमिली आईडी के तहत एक विशिष्ट नंबर जारी किया जा रहा है।

*फैमिली आईडी में कई परिवारों की संख्या एक है, जिससे फैमिली आईडी में परिवार की संख्या कम है। सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में नए आवेदन में जांच कर्ता को परिवार के सभी सदस्यों की संख्या जोड़ने हेतु नोडल/अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र में परिवार आईडी होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र, परिवार आईडी के आधार पर निर्गत किया जाना है। ऐसे प्रमाण पत्रों में सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।*
फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। यह कार्ड 12 अंकों का होगा, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा होगा। लोगों को आय, जाति और निवास व अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भाग-दौड़ नहीं करना पड़ेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए कार्ड पर अंकित नंबर ही फैमिली आईडी नम्बर है, जबकि राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए भी फैमिली आईडी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है. ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह वेबसाइट https://familyid.up.gov.in पर जाकर निःशुल्क फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि लाभार्थीपरक योजनाओं से संबंधित विभागों जैसे समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग, प्रोबेशन, कृषि विभाग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो फैमिली आईडी लगाकर इन सभी योजना में आवेदन कर सकता है।

फैमिली आईडी से इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

इस पहल के तहत केंद्र और राज्य सरकार की 76 योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा जा चुका है. सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश के समय आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और फिर परिवार आईडी से लिंक किया जाएगा। सरकार ने जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की बात की है।

फैमिली आईडी – एक परिवार एक पहचान
   उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी योजना लागू कर रही है। फैमिली आईडी के तहत, सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी करेगी, राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित करेगी जिसका उपयोग राज्य में प्रत्येक पात्र घर को लाभ के सक्रिय वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। फैमिली आईडी पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील किया कि प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अध्यासित सभी परिवारों की फैमिली आई०डी० बनाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जिन परिवारों के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राशन कार्ड निर्गत किये गये है। उनका राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आई०डी० होगी एवं इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है. उन्हें अपनी फैमिली आई०डी० पोर्टल (familyid.up.gov.in) पर जाकर फैमिली आई०डी० हेतु रजिस्ट्रेशन करना होगा। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आई०डी० से सहुलियत होगी, जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे है वे भी स्वेच्छा से फैमिली आई०डी० प्राप्त कर सकते है।

फैमिली आई०डी० हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निम्नवत् है :- प्रत्येक फैमिली आई०डी० पंजीकरण हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार नम्बर वांछित है।
परिवार के सभी सदस्यों का आधार नम्बर किसी मोबाईल नम्बर से लिंक होना अनिवार्य है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों का मोबाईल नम्बर ओ०टी०पी० द्वारा सत्यापित हो सके। यदि आधार से लिंक नम्बर बदल गया है तो आवेदक को नवीन तथा सही मोबाईल नम्बर आधार से लिंक कराते हुए अपडेट कराना होगा।
सर्व प्रथम आवेदक अपना पंजीकरण फैमिली आई०डी० पोर्टल (familyid.up.gov.in) पर दिये गये रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से करेगा।
आवेदक अपना नाम व मोबाईल नम्बर के माध्यम से मोबाईल ओ०टी०पी० तथा कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करेगा।
यदि परिवार के पास पूर्व से राशन कार्ड उपलब्ध है तो फैमिली आई०डी० पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लॉगिंग करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आई०डी० उपलब्ध है। आवेदक दिये गये टैब पर क्लीक करके अपना फैमिली आई०डी० प्रिंट/डाउनलोड कर सकते है।

यदि परिवार के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो फैमिली आई०डी० पोर्टल पर आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर व आधार कार्ड नम्बर दर्ज करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आई०डी० उपलब्ध नहीं है। आवेदक तदोपरान्त
अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कर सकेगा।

फैमिली आईडी ‘एक परिवार एक पहचान’ के बारे में या पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी हेतु संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय या तहसील कार्यालय से संपर्क करें। 

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