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Feb
सोनभद्र । करमा थाना के मु0अ0सं0 145/2021, धारा 302, 34, 120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट से जुड़े प्रकरण में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹20,000 अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में राजेन्द्र मौर्या व जसवंत मौर्या निवासी मगरदहा तथा निहाल बिन्द निवासी बिसहार थाना करमा शामिल हैं। यह सफलता पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के चलते संभव हो सकी। थाना करमा पुलिस,…
