सार्वजनिक भवनों में बाधारहित सुविधाओं की अनिवार्यता पर बल
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन आवश्यक
लखनऊ, । राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में इंदिरा भवन स्थित सभाकक्ष में सार्वजनिक भवनों में बाधारहित सुविधाओं की उपलब्धता विषयक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजन को सुगम्य वातावरण प्रदान करना तथा कार्यदायी संस्थाओं को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करना था।

राज्य आयुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय करते हुए अवसंरचना के पर्यवेक्षणीय दायित्वों पर बल दिया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40-46 के तहत सभी प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन के लिए बाधारहित सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ के वरिष्ठ वास्तुविद योगेंद्र कुमार, मृदु आर. गोयल, राम गोयल और सीआरसी लखनऊ के प्रतिनिधि जी. शंकर गणेश ने बाधारहित अवसंरचना से जुड़े मानकों पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को इन मानकों के अनुसार कार्य करने की सलाह दी। इस अवसर पर उपायुक्त अमित कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सोनकर, उपनिदेशक डॉ. अमित कुमार राय सहित विभागीय विशेष विद्यालयों, स्वैच्छिक संस्थानों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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