विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) में एक से अधिक गणना प्रपत्र भरे तो भारी जुर्माना के साथ ही होगी जेल की सजा

*यदि किसी व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर मतदाता सूची में है तो उसे मात्र एक ही गणना प्रपत्र भरने हैं- जिला निर्वाचन अधिकारी*

*जिलाधिकारी ने एसआईआर कार्यों का किया औचक निरीक्षण*

      वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों की फीडिंग और मैपिंग के कार्यों का बुधवार को  जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा कटिंग मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज तथा कम्पोजिट विद्यालय,कबीरचौरा का औचक निरीक्षण किया गया और फीडिंग और मैपिंग की अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने बूथवार ड्यूटी पर लगे कार्मिकों की उपस्थिति को चेक किया।इसके बाद उन्होंने कुछ कार्मिकों से मैपिंग और फीडिंग की प्रक्रिया के बारे में पूछा तथा उन्हें समझाया भी।

      उन्होंने गणना प्रपत्रों के गुणवत्तापूर्ण फीडिंग और मैपिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कार्मिकों से कहा कि मैपिंग और फीडिंग के कार्यों में अधिक गैप न होने पाए। कहा कि मैपिंग के कार्यों में नियुक्त सभी कार्मिकों के पास 2003 की मतदाता सूची अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि शीघ्रता से सत्यापन की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने सबसे कम फीडिंग और मैपिंग वाले बूथों पर विशेष निगरानी करने का निर्देश ई आर ओ/ए ईआरओ को दिया।उन्होंने मैपिंग के कार्यों की बूथवार प्रगति रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज करने को कहा। उन्होंने मैपिंग और फीडिंग के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि जहाँ आवश्यकता हो या कार्य में पिछड़ रहे बूथ के कार्मिकों को सहयोग करें।उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यों को तय समय पर पूर्ण किया जा सके। इस दौरान संबंधित बूथ के ईआरओ, ए ईआरओ, सुपरवाइजर व बीएलओ मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कालेज, महमूरगंज का भी निरीक्षण विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यों के प्रगति का निरीक्षण किया।

        इसी क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जिले में चल रहे निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के सम्बन्ध लोगो से अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर मतदाता सूची में है, तो उसे कई स्थानों पर इन्यूमेरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे केवल एक ही गणना प्रपत्र पर भरने होंगे। एक व्यक्ति द्वारा कई गणना प्रपत्र भरने पर जुर्माने के साथ एक वर्ष तक की जेल की सजा भी हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता अपना गणना प्रपत्र अविलंब भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें।

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