बिजली बिल राहत योजना ऐतिहासिक:एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी व 25% मूलधन में छूट

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ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने मधुबन (मऊ) के सदगुरु कबीर पब्लिक विद्यालय, गागेबीर में आयोजित बिजली सेवा शिविर में की सहभागिता, *ओवर बिलिंग व अंडर  बिलिंग वाले उपभोक्ताओं को भी बड़े स्तर पर राहत

*वेबसाइट, जन सेवा केंद्र व कैश काउंटर सहित अनेक माध्यमों से सरल पंजीकरण की सुविधा

*भुगतान के समय पंजीकरण शुल्क ₹2000 का भी होगा सेटलमेंट

लखनऊ/ ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने अपने मऊ प्रवास के दौरान मधुबन क्षेत्र स्थित सदगुरु कबीर पब्लिक विद्यालय, गागेबीर में आयोजित बिजली सेवा शिविर में प्रतिभाग किया। मंत्री ने शिविर में मौजूद उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बिजली बिल राहत योजना 2025–26 की विस्तृत जानकारी साझा की और इसे उपभोक्ता हित में ऐतिहासिक पहल बताया।

श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान (OTS) करने पर 100% सरचार्ज की माफी तथा मूलधन में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाकर अपनी लंबित देयताओं का निस्तारण जल्द से जल्द कराएं।ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि एक दिसंबर से शुरू होने वाली योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिससे विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार लाभ पाने का अवसर मिलेगा। साथ ही उपभोक्ताओं की आर्थिक क्षमता को देखते हुए सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का बोझ न महसूस हो। यह मासिक किस्त 750 एवं 500 रुपए की होगी। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ केवल सामान्य उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ओवर बिलिंग और अंदर बिलिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी जाएगी। ऐसे मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता बिना किसी अव्यवस्था के सटीक बिल प्राप्त कर सकें।उन्होंने बताया कि राहत योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org, संबंधित विद्युत कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) तथा विभाग के किसी भी कैश काउंटर के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहु-विकल्पीय व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ना और उन्हें समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराना है।

मंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में यह भी उल्लेख किया कि राहत योजना से पुराने एवं भारी बकाया वाले उपभोक्ताओं को बहुत पूर्ण लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उपभोक्ता जितेंद्र कुमार आर्य जिनका कुल बकाया 2 लाख 29 हजार रुपए था उन्हें योजना का लाभ लेने पर केवल 1 लाख 18 हजार का ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार मधुबन निवासी छगऊ जिनका ब्याज सहित कुल बिल 274000 तक पहुंच गया था उन्हें राहत योजना के अंतर्गत सिर्फ ₹50000 ही देना होगा इसी प्रकार उन्होंने विनोद कुमार जिनका बिल ब्याज सहित बढ़कर 1 लाख 82 हजार हो चुका था उन्हें इस योजना के माध्यम से केवल 48000 का भुगतान करना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह उदाहरण दर्शाते हैं कि राज्य सरकार की यह योजना उपभोक्ताओं के लिए कितनी प्रभावी ऐतिहासिक और अत्यंत राहत कार्य सिद्ध होने वाली है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण शुल्क ₹2000 का भी भुगतान के समय सेटलमेंट कर दिया जाएगा। शिविर में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभू कुमार,अन्य विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने शिविर के सफल आयोजन पर विद्युत विभाग की टीम को बधाई दी तथा उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी जनहित में महत्वपूर्ण निर्णय लेती रहेगी।

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