नई दिल्ली,फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने भारत सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना के तहत दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत का स्वागत किया है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई निर्यात को मजबूत करना और किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में काफी सुधार करना है।

इस विकास पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा, “प्री- और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता और संपार्श्विक गारंटी तंत्र की शुरुआत एमएसएमई निर्यातकों के सामने आने वाली दो सबसे बड़ी चुनौतियों -ऋण की उच्च लागत और संपार्श्विक की कमी- को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। ये उपाय वैश्विक बाजारों में भारतीय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बहुत बढ़ाएंगे।”
पहला उपाय पात्र ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। 2.75 प्रतिशत की आधार ब्याज सबवेंशन की घोषणा की गई है, जिसमें अधिसूचित कम प्रतिनिधित्व वाले या उभरते बाजारों में निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है, जो परिचालन तत्परता के अधीन है।
ब्याज सहायता हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) छह-अंकीय स्तर पर टैरिफ लाइनों की एक अधिसूचित सकारात्मक सूची के तहत निर्यात पर लागू होगी, जिसमें भारत की लगभग 75 प्रतिशत टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जो उच्च एमएसएमई भागीदारी वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) 50 लाख रुपए की निर्यातक-वार वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें दरों की समीक्षा मार्च और सितंबर में द्विवार्षिक रूप से की जाएगी।
श्री रल्हन ने कहा कि डेटा-संचालित सकारात्मक सूची, जिसमें श्रम-गहन क्षेत्रों, एमएसएमई एकाग्रता और मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ वास्तविक निर्यातकों तक पहुंचे। रक्षा और स्कोमेट उत्पादों को शामिल करने से रणनीतिक और उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात को भी समर्थन मिलेगा।
दूसरा उपाय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज(सीजीटीएमएसई)के साथ साझेदारी में निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी सहायता प्रदान करता है। इस मैकेनिज्म के तहत, माइक्रो और छोटे निर्यातकों के लिए 85 प्रतिशत तक और मीडियम निर्यातकों के लिए 65 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज उपलब्ध होगी,जिसमें प्रति निर्यातक प्रति वित्त वर्ष अधिकतम 10 करोड़ रुपए का गारंटीड एक्सपोजर होगा।
फियो प्रमुख के अनुसार, “यह कोलैटरल गारंटी फ्रेमवर्क बैंकों को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड एमएसएमई को लोन देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और मौजूदा क्रेडिट गारंटी योजनाओं को पूरा करेगा। यह निर्यात करने वाले समुदाय, खासकर छोटे निर्यातकों की लंबे समय से चली आ रही मांग है, जिन्हें कोलैटरल की ज़रूरतों को पूरा करने में मुश्किल होती है।”
दोनों उपाय शुरू में पायलट बेसिस पर लागू किए जाएंगे, जिसमें फीडबैक और डेटा एनालिसिस के आधार पर लगातार मॉनिटरिंग और सुधार किए जाएंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और कोलैटरल गारंटी योजना के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 12 नवंबर 2025 को अप्रूव्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2030–31 की अवधि के लिए कुल आउटले 25,060 करोड़ रुपए है। यह मिशन वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है, और एमएसएमई पहली बार निर्यात करने वालों और लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस करता है।
इस मिशन में दो इंटीग्रेटेड सब-स्कीम शामिल हैं:
निर्यात प्रोत्साहन, जो किफायती और विविध ट्रेड फाइनेंस तक पहुंच पर फोकस करता है; और
निर्यात दिशा, जो मार्केट एक्सेस, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस और ट्रेड इंटेलिजेंस जैसे नॉन-फाइनेंशियल इनेबलर्स को सपोर्ट करता है।
संक्षेप में,रल्हन ने कहा कि फियो का मानना है कि ये उपाय निर्यात की लागत को कम करेंगे,फाइनेंस तक पहुंच का विस्तार करेंगे, निर्यात बाजारों में विविधता लाएंगे और भारत के निर्यात ब्रांड को मजबूत करेंगे। वे एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन में और गहराई से इंटीग्रेट करने और लगातार निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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