प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना- किसानों के बुढ़ापे की मजबूत सुरक्षा

सोनभद्र। किसानों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये प्रतिमाह, यानी 36,000 रुपये वार्षिक पेंशन प्रदान की जाती है।इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू कर प्रदेश सरकार किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े और उनका सम्मान बना रहे।पात्र आयु के लिए 18 से 40 वर्ष,18 वर्ष की आयु पर मासिक अंशदान 55 रुपये,40 वर्ष की आयु पर मासिक अंशदान 200 रुपये,अंशदान का 50 प्रतिशत किसान और 50 प्रतिशत सरकार द्वारा ,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं ।पंजीकरण प्रक्रिया में इच्छुक किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पंजीकरण करा सकते हैं।प्रदेश में दिसंबर 2025 तक 2.52 लाख से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। सरकार अधिक से अधिक किसानों को सामाजिक सुरक्षा के इस मजबूत कवच से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

NTPC
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