ठेका श्रमिक के आश्रित को बीएसएल समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान

बोकारो । स्टील प्लांट में विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कार्यरत ठेका श्रमिकों के लिए लागू की गई समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना(GPAIS) के अंतर्गत पहला दावा का सेटलमेंट करते हुए स्व. अशोक पंडित की पत्नी श्रीमती परमिला देवी को 10 लाख रुपये की बीमा राशि का चेक  18 अगस्त को प्रदान किया गया।  इस अवसर पर बीएसएल के निदेशक प्रभारी  बीरेंद्र कुमार तिवारी के साथ अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन) सुश्री राजश्री बनर्जी, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री ए.के. शरण सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं बोकारो वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे। इस योजना के अंतर्गत बजाज एलियांज बीमा कंपनी द्वारा पहला दावा का सेटलमेंट श्रीमती परमिला देवी के पक्ष में किया गया है। 

स्व. अशोक पंडित का  24 अप्रैल 2025 को बेगूसराय, बिहार में एक सड़क दुर्घटना हुआ था और कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था । उल्लेखनीय है कि बीएसएल ने अपने ठेका श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को सुदृढ़ करने की दिशा में नवंबर 2024 में समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (GPAIS) की शुरुआत की थी। यह योजना बोकारो वेलफेयर ट्रस्ट, जो बीएसएल के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा गठित निकाय है के माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत ठेका श्रमिक को दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।  बीएसएल प्रबंधन और बोकारो वेलफेयर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान के तहत लागू यह योजना ठेका श्रमिकों एवं उनके परिजनों को ऐसी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा और संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

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