नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

सोनभद्र। करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व डगडहरा जंगल में गाय चराने गई 12 वर्ष 3 माह की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी जगनारायण खरवार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक प्रभावी रहेगी।अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। लगाए गए अर्थदंड की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।अभियोजन के अनुसार, थाना ओबरा क्षेत्र की पीड़िता की मां ने 23 जुलाई 2018 को ओबरा थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि 22 जुलाई 2018 की शाम करीब चार बजे उसकी नाबालिग बेटी डगडहरा जंगल में गाय चराने गई थी। उसी दौरान आरोपी ने उसे अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। तहरीर के आधार पर ओबरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, आठ गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी बहस की।

NTPC
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