मण्डल में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्धता है- कमिश्नर

जिन समितियां पर उर्वरक की कमी हो, वहां तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए – एस. राजलिंगम

विद्युत एवं यांत्रिक दोष से खराब राजकीय नलकूपों को तीन दिवस के अन्दर ठीक कराये

वाराणसी। शासन के निर्देशानुसार कमिश्नर एस. राजलिंगम ने द्वारा मण्डल स्तर पर प्रतिदिन उर्वरक जिसमें यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एम0ओ0पी0 आदि की उपलब्धता एवं उसका समुचित वितरण एवं मण्डल में खरीफ की बुवाई को देखते हुए नहरों तथा नलकूपों के संचालन, वर्षा एवं खरीफ फसलों के आच्छादन के सम्बन्ध में रोजाना समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को कमिश्नर द्वारा सभी सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। जिसमें उर्वरक में यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एम0ओ0पी0 आदि के वितरण के प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मण्डल में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्धता है। 

 बैठक में उपस्थित उप आयुक्त/उप निबंधक सहकारिता द्वारा बताया कि आज जनपद में इफ्को की एक रैक जिसमें डी0ए0पी0 131 मै0टन, एन0पी0के0 418 मै0टन प्राप्त हुई है साथ ही यूरिया 500 मै0टन वाराणसी एवं 536 मै0टन गाजीपुर हेतु उपलब्ध हो जायेगी। कमिश्नर द्वारा उप आयुक्त/उप निबंधक सहकारिता को निर्देशित किया गया कि इन उर्वरकों को उन समितियों पर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, जिन समितियों पर उर्वरक समाप्त हो गया है अथवा समाप्ति की ओर हो आपूर्ति कराया जाए। इसी के साथ-साथ उन्होंने मण्डल में वर्षा कम होने की स्थिति को देेखते हुए सिंचाई एवं नलकूप विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को भी निर्देशित किया गया कि सभी नहरों के टेलों तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें एवं जो नलकूप विद्युत एवं यांत्रिक दोष से यदि खराब हो/खराब हो गए हों उनको तीन दिवस के अन्दर ठीक कराते रहे तथा कृषकों को किसी भी प्रकार से खरीफ की बुवाई के लिए आवश्यक सभी निवेश उर्वरक/पानी आदि सुगमता से प्राप्त होते रहे। संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल जैसे धान ज्वार बाजरा मक्का उर्दू आदि हेतु फसल बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। खरीफ 2025 हेतु मंडल में अब तक 1380 गैर ऋणी कृषक एवं 82683 ऋणी कृषक का आवेदन कराया गया है। प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नुकसान होने की स्थिति में बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। मंडल में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फसल बीमा कराया जा रहा है। कृषक बीमा उपरांत फसल नुकसान के संबंध में संबंधित बैंकशाखा के अलावा टोल फ्री नंबर 14447 एवं व्हाट्सएप नंबर 706551447 पर सूचना दे सकते हैं । आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश किया गया कि प्रचार, प्रसार एवं समाचार पत्रों के माध्यम से गैर ऋणी कृषकों का अधिक से अधिक फसल बीमा कराया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कृषि वानिकी के तहत पौधा रोपण से कार्बन क्रेडिट से सम्बन्धित अधिक तीब्र गति से बढ़ने वाले वृक्षों यथा-पापुलर, मीलिया, डूबिया एवं सेमल आदि के पौधे कृषकों के खेत के मेड़ पर लगाने हेतु कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार किया जाय तथा सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि नियमित रूप से क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें। 

 बैठक में शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक, सोमी सिंह, उप आयुक्त/उप निबंधक सहकारिता, पुष्पेन्द्र कुशवाहा, आर0एम0 पी0सी0एफ0, जी0सी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई एवं डी0के0 आर्य, अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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