सोनभद्र। आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी,एसटी एक्ट की अदालत ने रामपुर बरकोनिया इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना सीओ से कराने का आदेश दिया है। साथ ही विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।यह आदेश बिरनचुआ निवासी विफनी देवी एवं रामविलास गोंड द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि 23 नवंबर 2025 को कई लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति की भूमि पर जबरन ट्रैक्टर चलाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गई।पीड़ितों द्वारा थाने एवं उच्चाधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली गई। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराए जाने का आदेश दिया है।


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