कोडीन तस्करी पर एसआइटी की बड़ी कार्रवाई, ₹28.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क

सोनभद्र। जनपद सोनभद्र में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के एक बड़े मामले में SIT और सोनभद्र पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद की लगभग ₹28.50 करोड़ की अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्ति को न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करी के संगठित नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक कड़ा और निर्णायक कदम मानी जा रही है।पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना रॉबर्ट्सगंज में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1191/2025 से जुड़े इस प्रकरण में SIT द्वारा गहन विवेचना की गई। जांच में सामने आया कि अभियुक्त भोला प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय रामदयाल, निवासी कायस्थ टोला, वाराणसी, ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के लिए संगठित सिंडिकेट का संचालन किया और इससे भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की।

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अभियुक्त को विदेश भागने के प्रयास के दौरान कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सोनभद्र भेजा गया। विवेचना में अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्की की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद 22 जनवरी 2026 को कुर्की का आदेश पारित हुआ।कुर्क की गई संपत्तियों में वाराणसी स्थित विभिन्न बैंक खातों में जमा धनराशि, एक लग्जरी Mercedes-Benz GLS-450D वाहन तथा वाराणसी जनपद में स्थित कई आवासीय भवन शामिल हैं, जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग ₹28.50 करोड़ है। अधिकतर अचल संपत्तियां अभियुक्त की पत्नी शारदा जायसवाल के नाम पर पाई गईं।माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 23 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी (न्यायिक) पिंडरा की उपस्थिति में क्षेत्राधिकारी नगर सोनभद्र रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में SIT सोनभद्र और सोनभद्र पुलिस द्वारा वाराणसी में कुर्की की कार्यवाही की गई।पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर की गई यह कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में अहम कदम है और भविष्य में भी ऐसे अपराधों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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