सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली बिल राहत योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की गयी, जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अधीक्षण अभियन्ता विद्युत से विद्युत राहत योजना के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजली बिल राहत योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसका जन मानस में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कि विद्युत उपभोक्ता इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यह योजना 01 दिसम्बर, 2025 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी,2026 तक चलेगी, इस योजना में कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न करने वाले व लम्बे समय से भुगतान न करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल पर आकर्षक छूट प्रदान की गयी है। विद्युत चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गयी है, इस योजना में 1 के0वी0 से 2 के0वी0 वाट तक के उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
श्री सिंह ने कहा कि विद्युत बिल का भुगतान कभी न करने वाले (नेवर पेड) व लम्बे समय से भुगतान न करने वाले (लॉन्ग अनपेड) विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल में आकर्षण छूट का प्रावधान किया गया है। विद्युत चोरी के मामलों में लगे जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक की अद्भुत छूट है, जिमसें एम0एम0वी0 -1 घरेलू अधिकतम 02 किलोवाट तक तथा एम0एम0वी0 -2 वाणिज्यिक 01 किलोवाट शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर,2025 तक 100 प्रतिशत ब्याज पर छूट व 25 प्रतिशत मूल पर छूट, द्वितीय चरण में 01 जनवरी 2025 से 31 जनवरी,2026 तक 100 प्रतिशत ब्याज पर छूट व 20 प्रतिशत मूल पर छूट तथा तृतीय चरण में 02 फरवरी से 28 फरवरी,2026 तक 100 प्रतिशत ब्याज पर छूट व 15 प्रतिशत मूल पर छूट की व्यवस्था दी जायेगी। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, डी0सी0 मनरेगा रवीन्द्र वीर सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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