करमा हत्याकांड में तीन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा 

 सोनभद्र । करमा थाना के मु0अ0सं0 145/2021, धारा 302, 34, 120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट से जुड़े प्रकरण में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹20,000 अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में राजेन्द्र मौर्या व जसवंत मौर्या निवासी मगरदहा तथा निहाल बिन्द निवासी बिसहार थाना करमा शामिल हैं। यह सफलता पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के चलते संभव हो सकी। थाना करमा पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट मोहर्रिर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित भूमिका निर्णायक रही।

NTPC
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