सोनभद्र। प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने सर्किट हाउस चुर्क में पत्रकारों से वार्ता के दौरान विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम-2025 ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम है।प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीणों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। यदि काम मांगने पर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। साथ ही मजदूरी में देरी होने पर हर दिन का मुआवजा भी दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से जियोटैग्ड फोटो और वीडियो रियल-टाइम अपलोड किए जाएंगे। भुगतान में देरी की स्थिति में सात दिनों के भीतर ब्याज सहित भुगतान का प्रावधान किया गया है।इस अवसर पर एमएलसी विनीत सिंह, सदर विधायक भूपेश चौबे, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता सहित विभिन्न दलों के जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।


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