रेणुकूट/सोनभद्र। उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ओबरा द्वारा संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी म्योरपुर को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत 7 दिसंबर 2025 को भाग संख्या 253 से 324 तक के बीएलओ को आदित्य बिड़ला इंटर कॉलेज रेनुकूट में उपस्थित होकर गणना प्रपत्र फीडिंग एवं मतदाता मैपिंग कराने के निर्देश दिए गए थे। निर्देश के बावजूद भाग संख्या 273, प्राथमिक विद्यालय रेनुकूट यूनिट-1 कक्ष संख्या 4 की बीएलओ एवं सहायक अध्यापक शीतल कुमारी शरार्फ ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुईं। उनके क्षेत्र में मतदाता मैपिंग का प्रतिशत भी संतोषजनक नहीं पाया गया, जिससे निर्वाचन कार्य में लापरवाही स्पष्ट होती है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का उल्लंघन माना गया है।
उक्त लापरवाही को गंभीर मानते हुए उनके दिसंबर 2025 माह के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने की संस्तुति की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मैपिंग कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाए।

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