सोनभद्र। थाना रॉबर्ट्सगंज के मु0अ0सं0 636/2018 में दर्ज दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी राज पाण्डेय उर्फ राजा मिश्रा को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल ₹56,000 अर्थदंड से दंडित किया है।धारा 376 भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50,000 अर्थदंड, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 4 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5,000 अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में ₹1,000 अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह कार्रवाई भी पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान का परिणाम है, जिसमें थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, अभियोजन टीम और मॉनिटरिंग सेल ने सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दोष सिद्ध कराया।


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