पॉक्सो एक्ट: दोषी बृजेश कुमार यादव को आजीवन कारावास 

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 करीब 9 माह पूर्व 4 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

सोनभद्र। करीब 9 माह पूर्व 4 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू  को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र  निवासी पीड़िता के पिता ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 20 फरवरी 2025 को सायं 6 बजे बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू पुत्र रमाशंकर यादव निवासी बहुआरा, टोला औरहवा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र उसकी 4 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गेहूं के खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था। बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां बेटी की दादी पहुंची तो वह भाग गया। इस तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने 20 फरवरी 2025 को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। मेडिकल जांच में पीड़िता की उम्र 4 वर्ष के आसपास बताई गई। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। 

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 9 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर पॉक्सो एक्ट में दोषी बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू (23) वर्ष को कठोर उम्रकैद एवं  एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी,नीरज कुमार सिंह  व ज्वाला प्रसाद एडवोकेट ने बहस की।

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