सम्पूर्ण समाधान दिवस दुद्धी में सभी प्रकार के पेंशन, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के लाभ हेतु लगेगा कैंप, योजना के लाभ हेतु प्रपत्र के माध्यम से लाभार्थी उठाये लाभ – जिलाधिकारी
सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि शासन की मंशा के अनुरूप अप्रैल महीने के प्रथम शनिवार को जनपद के सभी तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन 05 अप्रैल,2025 को किया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दुद्धी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जिला प्रोबेशन विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला पूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से सम्बन्धित कैम्प/शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें नया पेंशन ऑनलाइन कराने के कराने के साथ ही पेंशन हेतु के0वाई0सी0 का भी कार्य कराया जायेगा। आयोजित कैंप के माध्यम से केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित विभाग से जुड़े पात्र लाभार्थी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नम्बर (ओ0टी0पी0 हेतु) के साथ स्वयं उपस्थित होकर योजनाओं के लाभ हेतु नया आवेदन, के0वाई0सी0 आदि कार्य करा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि कैम्प में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी जारी किया जाएगा, जिसके लिए आधार कार्ड, ओ0टी0पी0 के लिए मोबाईल का होना अनिवार्य होगा। जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा संचालित योजना पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के लाभ हेतु ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, को मासिक पेंशन के रूप में 1 हजार रुपये प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने पर लाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के लिए जनपद के निवासी, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये तथा परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, को पात्र माना जाएगा, जिसके लाभ हेतु बच्चे और आवेदक का फोटो, बैंक खाते का विवरण, निवास प्रमाण-पत्र, श्रेणीवार आवश्यक जन्म प्रमाण-पत्र, टीकाकरण कार्ड, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का प्रमाण तथा आवेदक का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभयोजनान्तर्गत परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति (महिला/पुरुष) जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पासपोर्ट साइज का फोटो, आय प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल, मृतक के ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु तिथि से 1 वर्ष के अन्दर तक विभाग के वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।

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