53 लाख की अवैध संपत्ति पर चला प्रशासन का शिकंजा, गैंगेस्टर एक्ट में दो मकान कुर्क

सोनभद्र। जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के तहत दो मकानों को कुर्क कर दिया। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 53 लाख रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई अपराध से अर्जित धन से बनाई गई संपत्ति पर की गई है।पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कदम उठाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के मार्गदर्शन और संबंधित क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना रामपुर बरकोनिया और थाना पन्नूगंज की पुलिस टीम ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

NTPC

थाना पन्नूगंज में दर्ज मुकदमा संख्या 154/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त राजकरन चौहान और अमित उर्फ अमिताभ चौहान, निवासी ग्राम विक्रमपुर, के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत यह कुर्की की गई। जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा पूर्व में आदेश जारी किए जाने के बाद यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

उप जिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज के निर्देश पर 12 फरवरी 2026 को नायब तहसीलदार मनोज मिश्रा के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक विनोद यादव (रामपुर बरकोनिया) और प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह (पन्नूगंज) की संयुक्त टीम ने ग्राम विक्रमपुर स्थित दोनों मकानों पर विधिवत कुर्की की कार्रवाई की।कार्रवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मकानों के सभी दरवाजे बंद कर मुख्य गेट पर ताला लगाकर सील किया गया। मौके पर कुर्की की फर्द तैयार कर पढ़कर सुनाई गई और प्रति संबंधित पक्ष को दी गई। पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए संपन्न की गई।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *