उद्योग बंधु एवं व्यापारी बंधु की बैठक : जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को मिलने वाले 10 लाख रुपये तक के बीमा लाभ का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश
सोनभद्र। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु एवं व्यापारी बंधु की बैठक हुई। इसमें उद्यमियों एवं व्यापारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा बैंक स्तर पर लंबित पत्रावलियों के निस्तारण की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंकर्स को निर्देशित किया कि उद्यमियों एवं व्यापारियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत बैंकों में लंबित पत्रावलियों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बैंकर्स एवं एलडीएम को कड़े निर्देश दिए कि लाभार्थियों की पत्रावलियों पर अनावश्यक रूप से आपत्तियां लगाकर उन्हें निरस्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी पत्रावली में कमी है तो लाभार्थी को अवगत कराते हुए आवश्यक सुधार की कार्रवाई कराई जाए, लेकिन बिना उचित कारण के पत्रावलियों को निरस्त करने की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने इस संबंध में कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजना है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बैंकर्स एवं एलडीएम को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिना उचित कारण के लाभार्थियों की पत्रावलियां निरस्त किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित बैंकर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रकरण में उच्च स्तर पर भी पत्राचार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंकर्स को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से संबंधित बैनर एवं पोस्टर सभी बैंक शाखाओं में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक युवा इस योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें और पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में जीएसटी विभाग के अधिकारी द्वारा व्यापारियों के लिए उपलब्ध बीमा सुविधा की जानकारी देते हुए बताया गया कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक के बीमा का प्रावधान है। पंजीकृत व्यापारी के साथ दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में नियमानुसार बीमा कंपनी द्वारा 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिलाधिकारी ने जीएसटी विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त सुविधा का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाए। योजना से लाभान्वित होने वाले पात्र लाभार्थियों को चेक वितरण का कार्यक्रम माननीय जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना की जानकारी प्राप्त हो सके। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र किसानों को योजना का लाभ समय से उपलब्ध कराया जाए तथा योजना से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने जनपद में कंपनियों एवं उद्योगों से संबंधित लंबित पत्रावलियों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कंपनियों एवं उद्यमियों से संबंधित पत्रावलियों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र उद्यमियों एवं व्यापारियों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाए। बैठक में उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार चैधरी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, पर्यटन अधिकारी राजेश भारती, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, बैंकर्स तथा उद्योग बंधु एवं व्यापारी बंधु के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
