सोनभद्र। उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2, के शासनादेश द्वारा ’’स्कूल जाने वाली/शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राई साइकिल दिये जाने हेतु अनुदान नियमावली 2026’’ प्रख्यापित की गई है।
ई-ट्राई साइकिल हेतु पात्रता की शर्ते नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसी छात्राओं से है, जिनकी दिव्यांगता सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी है।
ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, सम्बन्धित दिव्यांग छात्रा मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पर बैठकर उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त उसकी दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, जनपद में प्राप्त आवेदनो की सूची में दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।
आयु 16 वर्ष अथवा 16 वर्ष से अधिक के दिव्यांग छात्रा जो जनपद सोनभद्र का निवासी हो, इस योजनान्तर्गत पात्र होगी। जनपद स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं के संस्थान द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाएगा।
दिव्यांग छात्र-छात्राओं को मिलेगी ट्राईसाईकिल
