सोनभद्र। जनपद की न्यायालय ने 21 वर्ष पुराने आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को सजा सुनाई है। यह मामला गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित बताया गया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर निर्णय सुनाया,अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रमाणों को न्यायालय ने स्वीकार किया। निर्णय में अभियुक्त को निर्धारित कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव के लिए ऐसे मामलों में कठोर दृष्टिकोण आवश्यक है।निर्णय के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।


गांव गिराँव हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर आप – Latest Breaking News, देश, विदेश, खेल, मनोरंजन, राजनीति, क्राइम, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, लाइफस्टाइल, क्रिकेट से सम्बंधित सभी समाचार प्राप्त करते है।
