भारतीय झंडा संहिता के नियमानुसार फहरायें तिरंगा झंडा

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झण्डा फहराने और लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश‌ जारी

भदोही। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक नागरिक को अपने आवास, विद्यालय, शासकीय कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठानों में सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराने/लगाने का अनुरोध किया गया है। झण्डा सदैव झण्डा संहिता के अनुसार ही फहराया जाए तथा फहराते समय केसरी रंग की पट्टी ऊपर की ओर रहे।

यदि झण्डा सरकारी परिसर में फहराया जा रहा है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण तथा सूर्यास्त के साथ सम्मानपूर्वक उतारना आवश्यक है। 13 से 15 अगस्त 2024 तक निजी आवास एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झण्डों को उक्त अवधि के उपरान्त आदर सहित उतारकर सुरक्षित रखा जाए। झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक द्वारा इसे फेंका नहीं जाएगा, बल्कि सम्मानपूर्वक फोल्ड कर सुरक्षित रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में भी फहराया जा सकता है। प्रत्येक घर एवं प्रतिष्ठान में झण्डा विधिवत तरीके से लगाया जाए। झुका, फटा या कोटा हुआ झण्डा लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गरिमा बनाए रखें तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह एवं सौहार्द के साथ मनाएं। 

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