हाजीपुर। रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने तथा यात्रियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे स्टेशन नियम, 2012 के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी प्रावधानों को प्रभावी बनाया गया है तथा जन विश्वास अधिनियम – 2026 के माध्यम से किए गए संशोधन के बाद स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित दंड को ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 किया गया है। रेलवे परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाना अथवा ऐसी कोई गतिविधि करना जिससे रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित होती है, नियमों के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति पर ₹1,000 का दंड लगाया जा सकता है।
रेलवे परिसर की स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधि करने पर ₹1,000 का दंड। यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित ₹1,000 के दंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य यात्रियों को दंडित करना मात्र नहीं, बल्कि रेलवे परिसरों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन को बढ़ावा देना है। यात्रियों से अपील है कि वे रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज एवं अन्य रेलवे परिसरों में कूड़ा-कचरा न फैलाएं और कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालें।
