उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था पर जिलाधिकारी ने बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश
मे० न्यू मौर्या बीज एवं खाद भण्डार ज्ञानपुर देहाती (थोक) के गोदाम की जॉच में यूरिया, डीएपी, एनपीके का भौतिक सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर उर्वरक लाईसेंस किया गया निरस्त, 02 को कारण बताओ नोटिस
भदोही/ उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि कोई भी उर्वरक विक्रेता द्वारा पी०ओ०एस० मशीन एवं भौतिक रूप से मिलान करें, यदि दोनों तरह से समानता नहीं पायी जाती है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें।
बैठक में उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि जनपद की समस्त सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के दुकानों पर यूरिया एवं डी०ए०पी० की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में उर्वरक की बिक्री पी०ओ०एस० मशीन से करायी जा रही है। यदि कोई समस्या होने पर कंट्रोल नं० 9450558789 या 9794691952 पर तत्काल सूचित करें। जिससे उर्वरक बिक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही किया जा सके। ए०आर० कॉपरेटिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में उर्वरक की समितियों द्वारा पी०ओ०एस० मशीन से बिक्री कराया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी ईरम द्वारा बताया गया कि जनपद में यूरिया एवं डी०ए०पी० सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उर्वरक बिक्री दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें। यदि कोई दुकानदार गलत करता पकड़ा जाये तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर न्यायिक भानसिंह एवं जिला कृषि अधिकारी के साथ संयुक्त टीम बनाकर जनपद के डीएन फार्मर प्रो०कं०लि० ज्ञानपुर, न्यू मौर्या बीज खाद भण्डार ज्ञानपुर देहाती (फुटकर), मे० न्यू मौर्या बीज एवं खाद भण्डार ज्ञानपुर देहाती (थोक), सांई एग्रो सीड थानीपुर, कय-विक्रय साधन सहकारी केन्द्र गोपीगंज के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गयी। जिसमें मे० न्यू मौर्या बीज एवं खाद भण्डार ज्ञानपुर देहाती (थोक) के गोदाम की जॉच में यूरिया, डीएपी, एनपीके का भौतिक सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर उर्वरक लाईसेंस निलम्बित / निरस्त किया गया। इसी प्रकार 02 उर्वरक विक्रेताओं पर स्टाक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उर्वरक की दुकान पर रेट बोर्ड, स्टाक का रिकार्ड अद्यतन करें। किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग (अधिक मूल्य वसूली) नहीं करेगा तथा उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार की अनाधिकृत टैगिंग (अन्य सामग्री या उत्पाद को जबरन साथ बेचना) नहीं की जाएगी। यदि कोई विक्रेता इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत विधिसम्मत कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, उप कृषि निदेशक डा० अश्वनी कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी इरम, राम प्रकाश सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता उपस्थित रहे।

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