15 अक्टूबर से मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य, लापरवाही पर लाइसेंस होगा निलंबित

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जिले भर में चलेगा विशेष जांच अभियान, नियम तोड़ा तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

चन्दौली। अब आपकी पसंदीदा मिठाइयां कितनी ताज़ा हैं और कब तक खाने योग्य हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दुकान पर ही मिल जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA), उत्तर प्रदेश ने जनस्वास्थ्य और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।  सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर 2026 से प्रदेश की सभी मिठाई दुकानों में बिकने और भंडारित की जाने वाली खुली मिठाइयों की ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ (प्रयोग की अंतिम तिथि) का टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा विगत दिनों की गई निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाइयों में यह सामने आया कि ज्यादातर कारोबारी उपभोक्ताओं को मिठाई के बनने और खराब होने की तिथि की जानकारी नहीं देते हैं। विभाग के अनुसार, मिठाई की प्रकृति (जैसे- मावा, छेना या ड्राई फ्रूट्स) के आधार पर उनकी उपभोग अवधि (Shelf Life) 1 दिन से लेकर 30 दिन तक की होती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है।

​अब तक केवल पैक्ड (डिब्बाबंद) मिठाइयों पर ही एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य था, लेकिन अब आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० के नए निर्देशों के तहत खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि 15 अक्टूबर से सभी मिठाई कारोबारी इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (FSSAI) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कारोबार पर रोक लगा दी जाएगी। आदेश को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है। यह टीम 15 अक्टूबर से जनपद स्तर पर मिठाई की दुकानों, निर्माण इकाइयों और भंडारण गृहों का व्यापक निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाएगी। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे मिठाई खरीदते समय उस पर लगी ‘यूज बाई डेट’ की जांच अवश्य करें।

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