मॉयल लिमिटेड ने सहयोगात्मक विकास की दिशा में एक कदम के रूप में एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम 2026 का स्वागत किया

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नागपुर। एक सुव्यवस्थित और पूर्ण रूप से परिभाषित वित्तीय ढांचे की स्थापना करके, यह ऐतिहासिक कानून, एम.एम. डी.आर. संशोधन अधिनियम 2026, भारत में खान और खनिज क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश सुरक्षा और निरंतर विकास के संतुलित अंशांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संशोधन क्षेत्रीय विकास और संसाधन प्रशासन में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराता है और मजबूत करता है। धारा 9डी की शुरुआत तथा संशोधन की धारा 2 के अंतर्गत नियामक निगरानी का समुचित संरेखण, एक पारदर्शी और स्पष्ट राजकोषीय ढाँचे के साथ संतुलित समाधान प्रदान करता है।

मॉयल लिमिटेड का मानना है कि यह कानून एक अनुमानित व्यावसायिक वातावरण स्थापित करता है जहां खनन संचालकों को बड़े पैमाने पर, दीर्घकालिक निवेश करने, उन्नत निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों को उपयोग करने और खनन पट्टा क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता और सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मॉयल लिमिटेड इस अपडेटेड व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साथ साझेदारी में काम करने के लिए तत्पर है।

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