चंदौली/अपर जनपद न्यायाधीश / पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास वर्मा ने बताया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 26.04.2025 को विशेष लोक अदालत विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों एवं आपराधिक (पेटी ऑफेंसेस) मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उपरोक्त वादों से संबंधित व्यक्ति दिनांक 26.04.2025 को न्यायालय परिसर जनपद चन्दौली में उपस्थित होकर अपनें विद्युत वादों का निस्तारण सुलह समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर कर सकते हैं।
26 अप्रैल को विद्युत संबंधी विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन
