चंदौली। प्रभारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीटनाशकों की बिक्री के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, विक्रेताओं को अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
ये निर्देश भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. 846 (अ) दिनांक 24 नवंबर 2022 पर आधारित हैं। यह अधिसूचना कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम 10(E) (ई-वाणिज्य इकाई के माध्यम से कीटनाशी का विक्रय) के तहत जारी की गई है। इसके तहत, लाइसेंसधारी विक्रेता अपनी लाइसेंस अवधि के दौरान ई-कॉमर्स इकाई के माध्यम से किसानों के घर तक कीटनाशकों की आपूर्ति कर सकते हैं।
हालांकि, ऐसा करते समय लाइसेंसधारी को कीटनाशी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विक्रेता द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपंजीकृत, खतरनाक कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों या अन्य कृषि रक्षा रसायनों की अवैध बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 की संबंधित धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
